6 उसे उसी नगर में रहना होगा जब तक कि वह मंडली के सामने मुकदमे के लिए पेश नहीं होता।+ और निर्दोष साबित होने के बाद भी उसे नगर में तब तक रहना होगा जब तक महायाजक की मौत नहीं हो जाती।+ इसके बाद वह चाहे तो अपने शहर और अपने घर लौट सकता है जहाँ से वह भागा था।”+