30 अगर कोई किसी को मार डालता है, तो उसे गवाहों के बयान पर+ ही कातिल ठहराकर मौत की सज़ा दी जाए।+ लेकिन किसी को भी सिर्फ एक गवाह के बयान पर मौत की सज़ा न दी जाए।
15 अगर एक आदमी पर किसी गुनाह या पाप का इलज़ाम लगाया गया है, तो सिर्फ एक गवाह उसे दोषी नहीं ठहरा सकता।*+ दो या तीन गवाहों के बयान पर ही मामले की सच्चाई साबित की जानी चाहिए।+